69000 शिक्षक भर्ती मामले में अब लखनऊ हाईकोर्ट में 16 को होगी सुनवाई

रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई मंगलवार को भी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जारी रही।
इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ  से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बीते मंगलवार को दलीलें दी थीं। अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद 16 अक्तूबर को नियत की है।

साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने समान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अर्हता अंक तय किए थे। इसके खिलाफ  एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई थीं। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।